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ननै ीताल हाई कोट ने िपटकल क जीएम क िनलबं न आदशे को सही ठहराया

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जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोट ने िपटक ल क जीएम (िविध) वीण ट डन की अपने िनलंबन आदेश को चुनौती देने वाली यािचका को खा रज कर िदया है। व र ठ यायाधीश यायमूित मनोज ितवारी और यायमूित पंकज पुरोिहत की खंडपीठ ने बंध िनदेशक की ओर से जारी िनलंबन आदेश म ह त ेप करने से इ कार करते हुए कहा िक िनलंबन कोई दंड नह है। इस मामले म िपटक ल जीएम वीण ट डन का कहना था िक अनुशासना मक ािधकारी होने क नाते िनदेशक मंडल को िनलंबन आदेश जारी करना चािहए था और भारी बंध िनदशे क क पास ऐसा करने का कोई अिधकार नह है। इस मामले म िपटक ल क महा बंधक (एचआर) की ओर से दािखल जवाबी शपथ प म कहा गया है िक िनदेशक मंडल ने एमडी को अिधकार स पे थे, ऐसे म बोड से पूव अनुमोदन की आव यकता क िबना यािचकाकता को िनलंिबत करने का अिधकार है।

पहली जून 2023 को िपटक ल क जीएम िविध वीन ट डन को वैधािनक दािय व क िनव हन म बरती जा रही लापरवाही, काय क ित उदासीनता, अनुशासनहीनता, मिहला क िव झूठ वाद दायर करना, वैधािनक काय म यवधान पैदा करना आिद मामल म आरोप प देते हुए िनलंिबत कर िदया गया था। यािचकाकता क अिधव ता ने कोट को बताया िक वीण ट डन को क ल 11 आरोप प जारी िकए गए थे। खंडपीठ ने िनधा रत िकया िक आरोिपत िनलंबन आदेश को चुनौती देने क िलए तुत आधार क तहत मामले म ह त ेप की कोई गुंजाइश नह थी। रट यािचका का िनपटारा स म ािधकारी को अदालत क आदेश की मािणत ित तुत करने की ितिथ से चार महीने क भीतर अनुशासना मक जांच समा त करने क िनद श क साथ िकया गया। यायालय ने आदेश की ितिथ से एक स ताह क भीतर यािचकाकता को अपेि त शत को पूरा करने क अधीन िनवाह भ ा जारी करने का आदेश िदया। यािचकाकता को दस िदन क भीतर भारी बंध िनदेशक की ओर से नािमत अिधकारी को लाकर की चािबयां स पनी ह गी और यािचकाकता की उप थित म उसम पाए गए सामान की एक सूची तैयार की जाएगी।

यािचका खा रज, िपछले साल पहली जून को बंध िनदेशक ने की थी कार वाई यािचकाकता को दस िदन क भीतर लाकर की चािबयां लाकर स पनी ह गी

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